इस योजना में सरकार दे रही है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1000 प्रति माह, ऐसे करे आवेदन

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के अनाथ और निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, ऐसे बच्चों की देखभाल करने वाले पालक माता-पिता या अभिभावकों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास का ध्यान रख सकें।

पालनहार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाले आर्थिक सहायता

0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹500 प्रति माह

6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹1,000 प्रति माह

इसके अतिरिक्त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है।

पालनहार योजना किसके लिए है और क्या हैं पात्रता…

इस योजना के लिए सिर्फ़ राजस्थान के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आय प्रति वर्ष ₹120,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखभाल करने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी में जाएँ। एक बार जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिए।

योजना के लिए पात्र बच्चो की सूची

अनाथ बच्‍चे

न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान

निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने

नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने

पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान

एड्स पीडित माता/पिता की संतान

कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान

विकलांग माता/पिता की संतान

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तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

पालनहार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदक यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले उनके पास पालनहार योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध हों:

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अनाथ है)

पालक माता-पिता का पहचान पत्र

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

बच्चा और पालक माता-पिता का पासपोर्ट साइज फोटो

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पालनहार योजना से मिलेगा फायदा

पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और निराश्रित बच्चों को एक सुरक्षित और पोषित वातावरण प्रदान करना है। यह योजना बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को सुनिश्चित करती है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद करती है।

राजस्थान सरकार की इस पहल से अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलता है और वे एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

Palanhar Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

आवेदन पत्र को संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।

मोबाइल ऐप के माध्यम से पेमेंट की स्थति देंखे

राजस्थान सरकार ने कई योजनाओं के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। आप “पालनहार योजना” का मोबाइल ऐप (SJED Palanhar Scheme) डाउनलोड करके पेमेंट की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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